By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
Notification Show More
Font ResizerAa
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
      • आध्यात्म
Reading: High Court takes tough line on live-in relationships: ‘साथ रहना शादी नहीं’, राजेश खन्ना केस में बड़ा फैसला
Share
Font ResizerAa
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
Search
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
Have an existing account? Sign In
Follow US

Home » High Court takes tough line on live-in relationships: ‘साथ रहना शादी नहीं’, राजेश खन्ना केस में बड़ा फैसला

मुंबईसिटी

High Court takes tough line on live-in relationships: ‘साथ रहना शादी नहीं’, राजेश खन्ना केस में बड़ा फैसला

Deepak dubey
Last updated: April 2, 2026 9:33 pm
Deepak dubey
Published: April 2, 2026
Share
WA 1775145800805
SHARE

मुंबई। (High Court takes tough line on live-in relationship)
मुंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार Rajesh Khanna से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में एक अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि हर लिव-इन रिलेशनशिप को ‘विवाह’ का कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर अभिनेत्री Anita Advani

Advertisement
की याचिका को खारिज कर दिया गया।
न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकलपीठ ने निचली अदालत के 2017 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि Dimple Kapadia ही राजेश खन्ना की वैध पत्नी थीं और दोनों के बीच कभी तलाक नहीं हुआ। ऐसे में किसी अन्य महिला के साथ संबंध को ‘विवाह जैसे संबंध’ का दर्जा देना कानूनन संभव नहीं है।

कोर्ट ने क्यों ठुकराया दावा?
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी लिव-इन रिलेशनशिप को ‘शादी जैसा’ मानने के लिए कुछ कानूनी शर्तें पूरी होना जरूरी है—जैसे लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह सार्वजनिक रूप से साथ रहना, सामाजिक मान्यता और साझा घरेलू जीवन।
कोर्ट ने पाया कि Anita Advani इन मानकों को साबित करने में असफल रहीं। साथ ही, यह भी सामने आया कि वे कभी राजेश खन्ना के वैध परिवार के साथ एक ही घर में स्थायी रूप से नहीं रहीं, जिससे उनका घरेलू हिंसा कानून के तहत दावा भी कमजोर पड़ गया।

क्या था पूरा मामला?
यह विवाद साल 2012 में शुरू हुआ, जब Rajesh Khanna के निधन के बाद Anita Advani ने दावा किया कि वे उनके साथ ‘पत्नी’ की तरह रह रही थीं और उन्हें ‘आशीर्वाद’ बंगले से बाहर निकाल दिया गया।
उन्होंने Dimple Kapadia, Twinkle Khanna और Akshay Kumar के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया था।
हालांकि, 2015 में ही हाईकोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया था। अब ताजा फैसले में भी अदालत ने उसी रुख को दोहराते हुए सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।
परिवार को मिली राहत
इस फैसले के बाद Dimple Kapadia, Twinkle Khanna और Akshay Kumar को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि संपत्ति, भरण-पोषण या वैवाहिक अधिकार केवल वैध विवाह के आधार पर ही मिल सकते हैं।

कानूनी तौर पर क्या संदेश?
यह फैसला लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक स्पष्ट कानूनी संदेश देता है—
*केवल साथ रहना ‘शादी’ नहीं माना जाएगा
*वैवाहिक अधिकार पाने के लिए कानूनी प्रमाण और शर्तें जरूरी हैं
*घरेलू हिंसा कानून का लाभ तभी मिलेगा जब संबंध ‘घरेलू संबंध’ की श्रेणी में साबित हो।

भाजपा उत्तर भारतीय सेल के बिहार प्रकोष्ठ का स्नेह मिलन समारोह सम्पन्न
अदालत ने अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक
गणेशोत्सव पर सिडको ने जारी किया 4158 सस्ते घरों की लॉटरी
शीतकालीन सत्र में ईडी सरकार को घेरने की महाविकास अघाड़ी की रणनीति
MUMBAI: मुंबई मनपा के विकास कार्य ठप , फॉलोअप के लिए प्रशासन के पास नहीं विशेष तंत्र
TAGGED:Bollywood legal news Rajesh Khanna property dispute Domestic violence act live-in caseMaharashtra newsmumbai newsRajesh Khanna property dispute Domestic violence act live-in case
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
3ad2642125c2ff49ff9d713a4a6ddfaa
कल्याणठाणेदेश-दुनियानवीमुंबईमुंबईसिटी

Ganpati festival: गणपती पर महंगाई की मार, महंगी मूर्ति महंगे पकवान का विघ्न बरकरार

Deepak dubey
Deepak dubey
August 29, 2023
मॉरीशस के शिशु को नवी मुंबई में मिली संजीवनी
Ganesh Visarjan: बानगंगा तालाब और प्राकृतिक जलस्रोतों में गणेश मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा
August 15, 2022
मुंबईकरों के लिए पानी की किल्लत हुई दूर, लबा लब भरे डैम
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • फिल्मी दुनिया
  • खेल
  • वेब स्टोरी

ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार - Joindia News

Joindia में आपका स्वागत है। यह आपका विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो देश-दुनिया की ताज़ा और सटीक ख़बरें आप तक पहुँचाता है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रमुख राज्यों की लोकल हरकतों को खास अंदाज में कवर करते हैं। साथ ही, राशिफल, मनोरंजन और वायरल वीडियो से आपको हर पल जोड़े रखते हैं।

Subscribe US

Joindia की ताज़ा ख़बरें अब आपके मेल में भी! हमारे न्यूज़लेटर से जुड़ें और हर पल बने रहें अपडेट।

@2022-25 - joindia.co.in. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?