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Maharashtra government salary: गणेशोत्सव से पहले खुशखबर — महाराष्ट्र सरकार ने कहा: अगस्त का वेतन 26 अगस्त को मिलेगा

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जो इंडिया / मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने त्योहारों के मद्देनज़र सरकारी कर्मचारियों (Government employees

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) , सेवानिवृत्त वेतनभोगियों (Retired Salaried Persons)और पारिवारिक पेंशनधारकों (Family pensioners) के लिए एक सुखद घोषण किया है — अगस्त 2025 का वेतन और पेंशन 1 सितंबर के बजाय 26 अगस्त 2025 को उनके बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा। यह कदम खासकर गणेशोत्सव की तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारी समय रहते खर्च कर सकें।

कैसे और किसे मिलेगा लाभ

सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह अग्रिम भुगतान निचली श्रेणियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक लागू होगा। जिनमें शामिल हैं:

राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी,

सेवानिवृत्त पेंशनधारक व पारिवारिक पेंशनधारक,

जिल्हा परिषद के कर्मचारी,

मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारी/कर्मचारी तथा संबंधित विश्वविद्यालयों के कर्मी।

सरकारी आदेश और क्रियान्वयन का तरीका

वित्त विभाग ने संबंधित कोशागार कार्यालयों, जिल्हा कोषागार तथा वेतन/निवृत्ति भुगतान करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यक लेन-देन और बैक-एंड समन्वय सुनिश्चित करें ताकि 26 अगस्त को वेतन निर्बाध रूप से क्रेडिट हो सके। अधिकारियों ने कहा है कि बैंकों व भुगतान प्रणालियों के साथ समन्वय पहले से किया गया है ताकि टेक्निकल रुकावटें न्यूनतम रहें।

सरकार ने क्यों लिया यह कदम — कारण और समयावधि

सत्ता में आ रही मांगों और कर्मचारी संगठनों की अपीलों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही गणेशोत्सव को राज्य स्तरीय महत्व दिए जाने और त्योहार की शुरुआत 27 अगस्त को होने के कारण यह अग्रिम भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए उपयुक्त माना गया। उपेक्षित हालात में त्योहार से पहले वेतन मिलने से घरेलू खर्च, बांध-निर्माण, पूजा सामग्री एवं मंडल-गतियों के लिए आवश्यक धन उपलब्ध रहेगा।

कर्मचारियों और यूनियनों की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संघों और शिक्षक संगठन इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। कई फेडरेशनों ने कहा कि यह निर्णय त्योहारों के मौके पर कर्मचारियों को राहत देगा और बाजार में मांग को भी बढ़ावा देगा। कुछ संगठनों ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में भी समय-समय पर त्योहारी जरूरतों के मद्देनज़र ऐसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए।

क्या सामान्य जनता /निजी क्षेत्र पर भी लागू होगा?

यह आदेश फिलहाल केवल राज्य सरकार से जुड़े कर्मचारियों, पेंशनधारकों और संबंधित शैक्षणिक/सरकारी संस्थानों तक सीमित है। निजी क्षेत्र या निजी संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर यह निर्देश लागू नहीं होता — निजी नियोक्ताओं का भुगतान नियम अपने अनुबंध एवं कंपनी नीति के अनुसार होता है। कर्मचारी अगर निजी क्षेत्र में हैं तो उन्हें अपने नियोक्ता से स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए।

संभावित चुनौतियाँ और सिफारिशें

प्रारंभिक दिनों में बैंकिंग/एग्रीगेटर सिस्टम को अपडेट करने में थोड़ी असुविधा संभव है; अधिकारियों ने कहा है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को रसीद/बेवह्वार लॉग के साथ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा।

जिलास्तर पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कोषागारों को समयबद्ध क्रियान्वयन करना होगा — इसलिए कर्मचारियों को सलाह है कि वे बैंक स्टेटमेंट व फास्टैग/ई-रसीद की जाँच अवश्य करें।

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