जो इंडिया / मुंबई: (Kangana Ranaut Controversy)
फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रणावत (Film actress and BJP MP Kangana Ranaut)
यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सिख समुदाय से जुड़े सरदार चरणजीत चांडेपाल ने कुर्ला कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि कंगना ने सोशल मीडिया पर दिए एक बयान में सिख समुदाय का अपमान किया है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया।
इससे पहले भी कंगना के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। खार पुलिस स्टेशन में अमरजीत सिंह संधू की शिकायत पर IPC की धारा 295(A) (धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं, भोईवाडा पुलिस स्टेशन में भी एक अन्य शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धारा 153, 153A, 153B, 504, 505, 505(2) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 शामिल हैं।
मामले में श्री गुरु सिंह सभा, मुंबई ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। संस्था का आरोप है कि कंगना ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की।
इसी बीच, ऑस्ट्रेलिया स्थित सिख काउंसिल ने कंगना की आने वाली फिल्म ‘इमरजेंसी’ पर बैन लगाने की मांग की है। काउंसिल का कहना है कि फिल्म में ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे सिख शहीदों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। काउंसिल ने यह भी चेतावनी दी है कि यह फिल्म सिख और हिंदू समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।
