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मुंबईसिटी

Mumbai auto meter recalibration: मीटर रीकैलिब्रेशन नहीं कराया तो गिरेगी गाज – 1 जून से चालकों पर लगेगा जुर्माना! 31 मई है अंतिम तिथि, बिना अपडेट मीटर वालों पर 50 से 5000 रुपए तक का दंड

Deepak dubey
Last updated: May 25, 2025 4:41 am
Deepak dubey
Published: May 25, 2025
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april meter reading of electricity consumers postponed due to lockdown 1585408714
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जो इंडिया / मुंबई :

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 मुंबई में रिक्शा और टैक्सी (Rickshaws and Taxis in Mumbai) के नए किराए लागू होने के बाद मीटरों का रीकैलिब्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन चालकों ने अभी तक अपने वाहनों के मीटर नई दरों के अनुसार अपडेट नहीं कराए हैं, उनके लिए 31 मई 2025 अंतिम तारीख तय की गई है। इसके बाद, 1 जून से बिना रीकैलिब्रेशन के वाहन चलाने पर ₹50 से ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

फरवरी 2025 में रिक्शा और टैक्सी के न्यूनतम किराए में ₹3 की वृद्धि की गई थी। अब रिक्शा का किराया ₹26 और टैक्सी का ₹31 हो गया है। परिवहन विभाग के अनुसार, किराए की यह बढ़ोतरी ईंधन की लागत, रखरखाव खर्च, और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के आधार पर की गई है।

अब तक की स्थिति:
मुंबई महानगर क्षेत्र की कुल 4.62 लाख से अधिक रिक्शा और टैक्सी में से लगभग 70 प्रतिशत वाहनों के मीटर रीकैलिब्रेट किए जा चुके हैं।

रिक्शा: 65.80% रीकैलिब्रेट

टैक्सी: 68.39% रीकैलिब्रेट

बाकी बचे चालकों को 31 मई तक का समय दिया गया है। इसके बाद दंडात्मक कार्रवाई तय है। परिवहन विभाग ने बताया कि प्रत्येक दिन की देरी पर दैनिक दंड लागू किया जाएगा।

अधिकारियों की अपील:
परिवहन विभाग ने रिक्शा और टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे समय पर मीटर रीकैलिब्रेट करवा लें, जिससे अनावश्यक दंड और परेशानी से बचा जा सके।

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