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Home » महाराष्ट्र में मतगणना को लेकर पुलिस ने जारी किया अलर्ट, जनसभा और लाउडस्पीकर पर रोक

मुंबईराजनीति

महाराष्ट्र में मतगणना को लेकर पुलिस ने जारी किया अलर्ट, जनसभा और लाउडस्पीकर पर रोक

Deepak dubey
Last updated: November 22, 2024 12:59 am
Deepak dubey
Published: November 22, 2024
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मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव(assembly elections in maharashtra)के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव नतीजे 23 नवंबर, शनिवार को घोषित किए जाएंगे। मतगणना से पहले मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर आशंका जताई गई है कि कुछ उपद्रवी तत्व मतगणना के दिन शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं।

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मुंबई पुलिस के आदेश के तहत 22 नवंबर की रात 12 बजे से 6 दिसंबर तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(3) के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। पांच या अधिक लोगों का एक जगह पर जमावड़ा नहीं हो सकता। जुलूस, लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पटाखों और बैंड का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक रैली, प्रदर्शन या जनसभा की अनुमति नहीं दी जाएगी।जब कि कई छूट दी गई हैंजिसमे विवाह समारोह और उससे जुड़े कार्यक्रम। सिनेमा हॉल, थिएटर और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में होने वाले आयोजन। स्कूल-कॉलेज में शैक्षणिक कार्यक्रम। सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यों से संबंधित बैठकें। स्थानीय पुलिस से पूर्व स्वीकृति प्राप्त समारोह।

 

इनपुट पर पुलिस का अलर्ट

खुफिया इनपुट के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व मतगणना के दिन सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। यह कदम मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना, दंड या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।मतगणना से पहले और बाद के दिनों में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

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