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क्राइममुंबई

Breaking news: राज ठाकरे के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 16 साल पहले का मामला

Deepak dubey
Last updated: August 31, 2024 10:54 am
Deepak dubey
Published: August 31, 2024
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Raj Thackeray acquittal application rejected by Islampur court
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मुंबई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे(MNS chief Raj Thackeray)के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट(arrest warrant)जारी किया है। राज ठाकरे को सोलह साल पहले के एक मामले में निलंगा कोर्ट(Nilanga Court) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मनपा(Corporation)की बसों में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने का मामला है।

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राज ठाकरे को निलंगा कोर्ट में पेश होना होगा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज श्रीकांत ठाकरे(Raj Shrikant Thackeray, founder president of Maharashtra Navnirman Sena)को शुक्रवार को निलंगा में द्वितीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा (गैर-जमानती) गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके चलते राज ठाकरे को निलंगा कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. इससे पहले कुछ साल पहले वह इसी मामले में निलंगा कोर्ट में पेश हुए थे. सोलह साल पहले मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा निगम की बस में आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

2008 में उदगीर मोड पर निगम की एक बस में आग लगा दी गयी थी
2008 में निलंगा के मनसे कार्यकर्ताओं ने उदगीर मोड पर निगम की एक बस में आग लगा दी थी। इस संबंध में निलंगा थाने में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें राज ठाकरे भी शामिल थे। इससे पहले, उन्हें निलंगा की अदालत में पेश होना पड़ा क्योंकि निलंगा अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। वकीलों ने राज ठाकरे से मामला छोड़ने का अनुरोध किया था क्योंकि उनके लिए हर तारीख पर निलंगा अदालत में आना संभव नहीं था। उस वक्त उन्हें जमानत भी मिल गई थी। हालांकि, तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण कोर्ट ने एक बार फिर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तत्कालीन तालुका प्रमुख और तीन अन्य शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। वारंट तामील नहीं होने पर कोर्ट ने चारों की जमानत रद्द कर दी।

जिला प्रमुख अभय सोलुंके(District Head Abhay Solunke)के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
अदालत ने फिर जुर्माना लगाया और चारों को नई जमानत दाखिल करने का आदेश दिया। वकील के माध्यम से रितसर को कल जमानत मिल गई. लेकिन चूंकि राज ठाकरे और तत्कालीन मनसे जिला प्रमुख अभय सोलुंके उपस्थित नहीं थे, इसलिए पुलिस को उन्हें निलंगा अदालत में पेश करना पड़ा क्योंकि उनके लिए फिर से (गैर-जमानती) गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। यहां की अदालत ने पुलिस को राज ठाकरे और अभय सोलुंके को पेश करने का आदेश दिया है. इसलिए छह साल बाद एक बार फिर राज ठाकरे को निलंगा कोर्ट में पेश होना होगा. वह इस मामले में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आठवें आरोपी हैं.

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