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BMW hit-and-run cases: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपियों की रिहाई याचिका खारिज की

Deepak dubey
Last updated: November 27, 2024 6:47 am
Deepak dubey
Published: November 27, 2024
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मुंबई। वर्ली हिट एंड रण मामले(Worli hit and run case)   मे सोमवार को बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले(BMW hit-and-run cases)में आरोपी मिहिर शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिंदावत की तत्काल रिहाई की याचिका खारिज कर दी। यह घटना जुलाई 2024 में वर्ली में हुई थी जिसमें 45 वर्षीय कावेरी नखवा की दर्दनाक मौत हो गई थी ।

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बतादे एकनाथ शिंदे के करीबी राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने वर्ली में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिस पर प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी सवार थीं। कावेरी कार के बंपर और टायरों के बीच फंसकर 2 किलोमीटर तक घसीटी गईं, जिससे उनकी मौत हो गई।इसके लिए जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मिहिर और उनके ड्राइवर ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया।उनका दावा था कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 50 के तहत गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया।इसके लिए तत्काल रिहाई की मांग की। इसके लिए मुंबई पुलिस के तरफ से सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने याचिका का विरोध किया।उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को घटना की जानकारी दी गई थी।इसके लिए न्यायमूर्ति भारती एच. डांगरे और मंजूषा ए. देशपांडे की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बात पर विचार किया जाएगा कि “रंगे हाथों” पकड़े जाने की स्थिति में गिरफ्तारी की सूचना देना औपचारिकता मात्र है या अनिवार्य है। इस मामले में आरोपी न्यायालयीन हिरासत में है ।मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है, और अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए संबंधित पहलुओं की गहन जांच का संकेत दिया है।

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