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मुंहमांगा नेग नहीं देने पर 3 महीने के बच्चे की हत्या, कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। मुंह मांगा नेग नहीं दिए जाने पर कफ परेड में तीन महीने के बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कन्हैया उर्फ कन्नू दत्ता चौगुले नाम के किन्नर को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जब की उसके साथ के एक आरोपी को बरी कर दिया है ।

बतादे कि 8 जुलाई 2021 में कफ परेड इलाके में एक बच्चे की लाश नाले में पड़ी मिली थी। घटना को लेकर पीड़ित पिता ने बताया था कि कन्नू 8 जुलाई की शाम उनके घर बधाई देने आई थी। इस दौरान उसने ग्यारह सौ रुपए, एक साड़ी और नारियल की मांग की थी। लॉकडाउन के बाद से चिट्टोले के पास कोई काम नहीं था तो वो ये सब देने में असमर्थ थे। जिसके बाद उन्होंने कन्नू को साड़ी और नारियल देने की बात कही थी। लेकिन कन्नू रुपये लेने के पीछे पड़ गई थी। लेकिन कुछ ही देर में उनकी बातचीत बहस में बदल गई। जिसके बाद सचिन ने कन्नू को अपने घर से निकाल दिया।

देर रात को किए थे बच्चे को किडनैप

उसी रात कन्नू ने अपने दोस्त सोनू को घटना के बारे में बताया जिसके बाद दोनों ने बदला लेने की ठानी। रात 2 बजे के करीब दोनों सचिन के घर पहुंचे जहां दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने बच्चे को किडनैप कर लिया और कफ परेड इलाके में ले गए। जहां एक नाले के पास पानी से भरे गड्ढे में बच्चे को फेंक दिया था। अगली सुबह बच्चे के ना मिलने पर सचिन ने पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अज्ञात लोगों के खिलाफ किडनैपिंग का मामला भी दर्ज करवाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को कन्नू के साथ हुई बहस के बारे में भी बताया था। जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और फिर उन्हें जेल भेज दिया था।कोर्ट में तीन वर्षो तक चले सुनवाई के बाद कोर्ट ने कन्नू को दोषी करार दिया जब की सोनू को बरी कर दिया ।सुनवाई के दौरान सोनू काले के वकील ने कोर्ट में उसकी बेल के लिए याचिका दायर की है। इस मामले में अब कोर्ट ने कन्नू को फांसी की सजा सुनाई हैं।

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